MPPSC Latest News in Hindi
MPPSC Latest Notification Update
दोस्तों MPPSC के संबंध में खास जानकारी सामने आई है जैसा कि आप जानते हैं मप्र सिविल सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति में विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के तहत 33 प्रतिशत हॉरिजांटल एवं कंपार्टमेंट वाइज वर्गवार आरक्षण दिया गया है। लेकिन पीएससी ने परीक्षा के परिणाम आने के बाद बनाई चयन सूची में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को चयनित कर लिया था।
अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश में मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) की सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 की चयन सूची को निरस्त कर दिया है और निर्णय सुनाते हुए कहा कि मप्र सिविल सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति में विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के नियम 3 के तहत महिलाओं को 33 फीसद हॉरिजांटल एवं वर्गवार आरक्षण देते हुए दो माह में नई सूची बनाई जाए।
आदेश के मुख्य बिंदु
- प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षित मप्र सिविल सेवा नियम के तहत 33 फीसद आरक्षण हॉरिजांटल एवं वर्गवार है।
- सामान्य महिला की सीट केवल सामान्य महिला से ही भरी जा सकती है। भले ही अन्य वर्ग की महिलाओं (एससी, एसटी, ओबीसी) के प्राप्तांक उनसे ज्यादा हो।
- महिलाओं के लिए आरक्षण एक वर्ग से दूसरे में समायोजन नहीं हो सकता।
आदेश से समस्त असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां स्वत: समाप्त हो जाएंगी एवं पीएससी पुन: चयन सूची बनाने के लिए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करेगी।
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